Home » देश » राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

👤 admin 4 | Updated on:23 May 2017 5:56 PM GMT

राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को उम्रकैद

Share Post

पटना, (एजेंसी)। राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को हजारीबाग कोर्ट ने आज विधायक अशोक सिंह की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुना दी है। एडीजे 9 सुरेंद्र शर्मा की कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह के साथ ही उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 40-40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। बता दें कि 1995 में अशोक सिंह की गर्दनीबाग थाना अंतर्गत, स्ट्रैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। बाइस साल के बाद कोर्ट का यह फैसला आया है जिससे अशोक सिंह की पत्नी ने सही बताया है, उन्होंने कहा है कि इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं हैं, प्रभुनाथ सिंह को फांसी होनी चाहिए थी। प्रभुनाथ सिंह के वकील विजय कुमार ने कहा कि हमलोग इस फैसले के बाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। जैसे ही हमलोगों को फैसले की कॉपी मिलेगी हमलोग इसके लिए अपील करेंगे।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

सुरक्षा कारणों से प्रभुनाथ सिंह की कोर्ट में पेशी नहीं कराई गई, बल्कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई। सुबह 10 बजे से वीडियो ाढांफ्रेसिंग के माध्यम से सजा की कार्रवाई शुरू हुई और तमाम दलीलों को सुनने के बाद सभी आरोपियों की सजा का एलान किया गया।

कड़ी की गई थी कोर्ट की सुरक्षा

कोर्ट ने 40 पेज का दस्तावेज 22 साल की कार्रवाई के बाद तैयार किया था। कोर्ट को सजा के अलग-अलग बिंदुओं के बारे में बताया गया। कोर्ट ने पूर्व सांसद को धारा 302 और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था। वहीं इस फैसले को लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई थी। सादे वेश में पुलिस के जवान भी तैनात थे।

18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ सिंह के भाई दीनानाथ सिंह और पूर्व मुखिया रीतेश सिंह को भी इस हत्याकांड में कसूरवार ठहराया गया था।

अशोक की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना के सरकारी आवास में बम मारकर हत्या कर दी गई थी। हजारीबाग सेशन कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302, 307, 324, 120 बी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था।

Share it
Top