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तोमर फर्जी डिग्री मामलाः अदालत ने 13 सह आरोपियों को जमानत दी

👤 admin6 | Updated on:17 May 2017 7:53 PM GMT
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नई दिल्ली, (विसं)। दिल्ली की एक अदालत ने आज दिल्ली के पूर्व विधि मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर से जुड़े फर्जी डिग्री मामले में 13 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली। इस मामले में दायर आरोपपत्र में तोमर को आरोपी बनाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संदीप गर्ग ने बिहार के भागलपुर के तिलखामांझी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों सहित 13 आरोपियों को 50 . 50 हजार रूपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि का जमानतदार देने पर राहत दी। इसी विश्वविद्यालय से दिल्ली के विधायक ने कथित रूप से फर्जी विधि डिग्री प्राप्त की थी। तोमर पहले से ही जमानत हैं। अदालत ने आरोपियों को बिना पूर्व अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया।

तोमर 19 अप्रैल को अन्य आरोपियों के साथ उनके खिलाफ जारी सम्मन के अनुरूप अदालत के सामने पेश हुए थे। अदालत ने तोमर तथा 13 अन्य आरोपियों के खिलाफ भादंसं के तहत धाराओं 420 ःधोखाधड़ीः, 467 ःफर्जीवाड़ाः, 468 ःधोखाधड़ी के लिए फर्जीवाड़ाः, 471 ःफर्जी दस्तावेजों का असली की तरह प्रयोगः और 109, 120बी ःआपराधिक साजिश के लिए उकसानाः के तहत आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।

उत्तरी दिल्ली के त्रिनगर से विधायक तोमर को नौ जून 2015 को दिल्ली बार परिषद की फर्जी विधि डिग्री प्राप्त करने संबंधी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।

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