राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन
घनश्याम डी रामावत
जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर में अक्षय तृतीय व पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम माह जून तक बाल विवाह रोको अभियान चलाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की ओर से सम्भली ट्रस्ट में शिविर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकार बताए गए साथ ही उन्हें बाल विवाह का पुरजोर विरोध करने की भी सीख दी। शिविर में उपस्थित महिलाओं व बालिकाओं को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर की पूर्णकालिक सचिव वमिता सिंह ने कहा कि आज समाज में नारी पुरूषों से किसी क्षेत्र में कम नहीं है बस आवश्यकता हंै तो सिर्फ अपने अधिकारों को पहचानने की। उन्होंने कहा कि आज शिक्षित महिला हर वर्ग में पुरूषों के बराबर कंधे से कंधा मिलोाकर खड़ी हैं। अब नारी अबला नहीं रही बल्कि सबला बन चुकी है।
इसलिए सभी महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। पुरूषों पर निर्भर रहने की प्रथा को त्याग करना चाहिए। बाल विवाह की रोकथाम के संबंध में उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह-अपराध व सामाजिक अभिशाप है इसका सभी को विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी बालिका का कम उम्र में ब्याह करवाया जाता है तो उसका पूर्ण रूप से शारीरिक विकास नहीं हो पाता साथ ही वैवाहिक जीवन में भी तनाव रहता है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह करते या करवाते देखें तो इसकी सूचना तुरंत टोल फ ्री नम्बर 15100 पर दें ताकि इससे संबंधित सभी व्यक्तियों पर कार्यवाही कर तुरंत बाल विवाह को रोका जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं को प्राधिकरण की ओर से पैम्पलेट्स व ब्रोशर का भी वितरण किया गया। शिविर में सम्भली ट्रस्ट के संस्थापक गोविंद सिंह राठौड़, श्यामा तंवर ने उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।