अवैध खनन ऐर ओवलोडिंग पर कसे नकेल डीएम
वीर अर्जुन संवाददाता
रुद्रपुर। जिलाधिकारी डॉ0 नीरज खैरवाल ने राजस्व, पुलिस, खनन, वन एवं परिवह्न विभाग के अधिकारियों के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बै"क कर अधिकारियों को अवैध खनन व ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने सहित जनहित के विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों, खनन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए आपसी समन्वय बनाकर कार्य करते हुए लगातार छापेमारी अभियान चलायें। उन्होंने कहा कि जनपद में अवैध खनन पर तभी लगाम लगेगी जब अवैध खनन में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अवैध खनन में लिप्त लोगों एवं वाह्नों के खिलापफ निमय विरुद्ध कार्य करने के जुर्म में सीधा एपफआईआर दर्ज करवायी जाय।
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों, पुलिस क्षेत्रााधिकारियों एवं परिवह्न विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-अपने क्षेत्राान्तर्गत संयुक्त रुप से लगातार एक सप्ताह तक अभियान चलाकर ऐसे वाह्नों के विरुद्व सख्त कार्यवाही करें जिन वाहनों पर नम्बर प्लेट नहीं हैं। उन्होंनें अधिकारियों को आगाह किया कि एक सप्ताह के बाद सडक पर कोई भी वाह्न बिना नम्बर प्लेट के न दिखायी दें अन्यथा पिफर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध ही सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि कामिर्शयल वाह्न टेक्टर, ट्राली, डम्पर सहित अन्य ऐसे वाह्न जो कामर्शियल नहीं है सभी पर अनिवार्य रुप से नम्बर प्लेट अंंिकत होनी चाहिए।
जिलाधिकारी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थों को भी ईमानदारी से कार्य करने का पा" पढायें क्योंकि कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ ले-देकर ही ओवरलोड वाह्नों बिना कार्यवाही के छोड दिया जाता है। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को ऐसे मुख्य मार्गों को चिह्नित करने के निर्देश दिये जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता है ताकि ओवरलोड वाह्नों व बिना नम्बर प्लेट वाह्नों पर नजर रखी जा सके। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को जनपद के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लोक मार्गों पर ऐसे स्थानों का भी चिह्नीकरण करने के निर्देश दिये जहां पर चेतावनी सम्बन्धी संकेतक लगाये जाने आवश्यक हैं ताकि उन स्थानों पर संकेतक लगाये जा सकें और सडक दुर्घटाओं से बचा जा सके।