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दिल्ली पुलिस ने सड़क बंद होने संबंधी एडवाइजरी जारी की

प्रकाशित: 13-08-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली में सोमवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले पूर्ण वेशभूषा पूर्वाभ्यास के लिए गुरुवार को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के पास कई प्रमुख सड़कें यातायात के लिए बंद रहेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास से मध्य और उत्तरी दिल्ली में यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इंडिया गेट और निजामुद्दीन खट्टा तथा आईएसबीटी कश्मीरी गेट के बीच रिंग रोड और आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों के पास केवल अधिकृत वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। उत्तर-दक्षिण आवाजाही के लिए यात्रियों को अरबिंदो मार्ग, सफदरजंग रोड, मुस्तफा कमाल अतातुर्क मार्ग, कौटिल्य मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा ािढसेंट, पार्क स्ट्रीट, मंदिर मार्ग, पंचकुइयां रोड और रानी झांसी रोड लेने की सलाह दी गई है। वैकल्पिक मार्ग कनॉट प्लेस, मिंटो रोड, मिंटो रोड, भवभूति मार्ग, अजमेरी गेट, श्रद्धानंद मार्ग, लाहौरी गेट चौक, नया स्ट्रीट, पीली कोठी और एसपी मुखर्जी मार्ग से होकर जाता है।
पूर्व-पश्चिम आवागमन के लिए, जनता निज़ामुद्दीन खट्टा, बारापुल्ला रोड, आश्रम, रिंग रोड और अन्य निर्धारित गलियारों से होकर जाने वाले मार्गों का उपयोग कर सकती है। रिंग रोड तक पहुंचने के लिए डीएनडी-एनएच24 (एनएच9)-युधिष्ठिर सेतु-सिग्नेचर ब्रिज-वज़ीराबाद ब्रिज गलियारा खुला रहेगा। 12 अगस्त की मध्यरात्रि से 13 अगस्त की सुबह 11 बजे तक निजामुद्दीन खट्टा और वज़ीराबाद पुल के बीच मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
महाराणा प्रताप आईएसबीटी और सराय काले खान आईएसबीटी के बीच अंतरराज्यीय बसों का आवागमन भी वर्जित रहेगा। शांति वन की ओर जाने वाला पुराना लौह पुल और गीता कॉलोनी पुल भी बंद रहेंगे। दिल्ली परिवहन निगम की बसों सहित स्थानीय बसें भी 12 अगस्त की मध्यरात्रि से 13 अगस्त की सुबह 10 बजे तक आईएसबीटी कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन खट्टा स्थित रिंग रोड-एनएच24 (एनएच9)/एनएच1 बिंदु के बीच रिंग रोड पर नहीं चलेंगी और उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा। पुलिस ने शहर के प्रमुख इलाकों में सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों को बढ़ा दिया है।
केंद्रीय जिला पुलिस ने मंगलवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी कर स्वतंत्रता दिवस कार्पामों और सार्वजनिक समारोहों के आयोजन स्थलों पर पतंग उड़ाने और अन्य हवाई वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी है।
यह प्रतिबंध 16 अगस्त तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं ले लिया जाता। उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।