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पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा

प्रकाशित: 16-07-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
धमतरी, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के तहत धमतरी पुलिस को एक गंभीर पॉक्सो प्रकरण में बड़ी सपलता मिली है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एपटीसी) धमतरी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने इस निर्णय को उत्कृष्ट एवं वैज्ञानिक विवेचना का परिणाम बताया है।पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को पारित निर्णय में न्यायालय ने किशन यादव, पिता रमतूराम यादव, निवासी ग्राम पावद्वार, थाना सिहावा, जिला धमतरी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 332 एवं 64(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 332 बीएनएस के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्प 3 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।