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पुराने विवाद के चलते चाचा की हत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को अदालत ने दोषी "हराया

प्रकाशित: 16-07-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
नई दिल्ली (विसं)। दिल्ली की एक अदालत ने एक व्यक्ति को किसी पुराने विवाद में अपने ही चाचा को सोते समय चाकू से कई बार प्रहार करके उनकी जान लेने के प्रयास का दोषी "हराया है। आरोपी करीब एक दशक पहले अपने पिता की मौत के लिए पीड]ित के परिवार को जिम्मेदार मानता है।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश निशा सहाय सक्सेना ने सितंबर 2024 में शालीमार बाग थाने में दर्ज मामले में चंदर प्रकाश उर्फ नीटू को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी "हराया। अदालत ने 14 जुलाई के आदेश में कहा, wइस न्यायालय की यह स्पष्ट और सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी चंदर प्रकाश उर्फ नीटू के विरुद्ध सभी तार्किंक संदेहों से परे जाकर अपने मामले को साबित किया है। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने घायल राधाचरण पर इस प्रकार की मंशा और जानकारी रखते हुए हमला किया।w
अभियोजन के अनुसार, चंदर प्रकाश ने दो सितंबर 2024 को उस समय अपने चाचा पर चाकू से हमला किया, जब वह सो रहे थे। जब पीड]ित का बेटा पिता की चीख सुनकर मौके पर पहुंचा तो उसने आरोपी को चाकू लेकर भागते देखा। पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर हमले में इस्तेमाल चाकू बरामद किया।
अभियोजन ने अदालत को बताया कि आरोपी पीड]ित के परिवार से पुरानी रंजिश रखता था और करीब एक दशक पहले अपने पिता की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार मानता था। घायल व्यक्ति और उसके बेटे, दोनों ने यह गवाही दी कि आरोपी ने पहले भी पीड]ित के साथ मारपीट की थी। अदालत ने बचाव पक्ष के उस तर्क को खारिज कर दिया कि गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। अदालत ने चंदर प्रकाश को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) के तहत हत्या के प्रयास के अपराध में दोषी "हराया।