जादू-टोना व अंधविश्वास के चलते, दो भाइयों ने की वृद्धा की हत्या
प्रकाशित: 19-07-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
शहडोल (वीअ)। पुलिस अधीक्षक डॉ संजय कुमार अग्रवाल के निर्देशन में थाना जयसिंहनगर पुलिस द्वारा ग्राम कनाड़ीकला में घटित वृद्ध महिला की असहज हत्या के प्रकरण में सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जानकारी के मुताबिक 06.07.2026 को फरियादी महेन्द्र यादव पिता ललुआ यादव निवासी ग्राम कनाड़ीकला पतेरा टोला थाना जयसिंहनगर द्वारा सूचना दी गई कि उसकी माता गेंदा बाई यादव बाजार से वापस घर लौटते समय ग्राम कनाड़ीकला स्थित बड़ादेव के समीप कुल्हड़िया नदी की धार में मृत अवस्था में पड़ी हैं तथा उनके गले पर धारदार हथियार से प्रहार के चिन्ह हैं। उक्त सूचना पर थाना जयसिंहनगर में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रकरण में आरोपियों के शीघ्र गिरफतारी हेतु थाना प्रभारी जयसिंहनगर को निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल यादव एवं सुनील यादव से पृथक-पृथक पूछताछ की गई, जिसमें दोनों आरोपियों द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें मृतिका गेंदा बाई यादव के संबंध में जादू-टोना करने का अंधविश्वास एवं भ्रम था। आरोपियों का विश्वास था कि मृतिका द्वारा उनके परिवार के सदस्यों पर जादू-टोना किए जाने के कारण, उनकी माता निरंतर अस्वस्थ रहती थीं, इसी अंधविश्वास एवं संदेहवश दोनों आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत मृतिका की हत्या करने की योजना बनाई।
योजना के अनुसार 06.07.2026 को आरोपी सुनील यादव कुल्हड़िया नदी के समीप कुल्हाड़ी लेकर पूर्व से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही मृतिका घटनास्थल पर पहुंची,आरोपी अनिल यादव ने पीछे से कुल्हाड़ी द्वारा गर्दन पर लगातार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन विधिवत जप्त किए गए हैं।
उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी अनिल यादव पिता अशोक यादव उम्र 22 वर्ष तथा सुनील यादव पिता अशोक यादव उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कनाड़ीखुर्द, थाना जयसिंहनगर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक 06.07.2026 को फरियादी महेन्द्र यादव पिता ललुआ यादव निवासी ग्राम कनाड़ीकला पतेरा टोला थाना जयसिंहनगर द्वारा सूचना दी गई कि उसकी माता गेंदा बाई यादव बाजार से वापस घर लौटते समय ग्राम कनाड़ीकला स्थित बड़ादेव के समीप कुल्हड़िया नदी की धार में मृत अवस्था में पड़ी हैं तथा उनके गले पर धारदार हथियार से प्रहार के चिन्ह हैं। उक्त सूचना पर थाना जयसिंहनगर में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शहडोल द्वारा प्रकरण में आरोपियों के शीघ्र गिरफतारी हेतु थाना प्रभारी जयसिंहनगर को निर्देशित किया गया था। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल यादव एवं सुनील यादव से पृथक-पृथक पूछताछ की गई, जिसमें दोनों आरोपियों द्वारा अपराध कारित करना स्वीकार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें मृतिका गेंदा बाई यादव के संबंध में जादू-टोना करने का अंधविश्वास एवं भ्रम था। आरोपियों का विश्वास था कि मृतिका द्वारा उनके परिवार के सदस्यों पर जादू-टोना किए जाने के कारण, उनकी माता निरंतर अस्वस्थ रहती थीं, इसी अंधविश्वास एवं संदेहवश दोनों आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत मृतिका की हत्या करने की योजना बनाई।
योजना के अनुसार 06.07.2026 को आरोपी सुनील यादव कुल्हड़िया नदी के समीप कुल्हाड़ी लेकर पूर्व से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही मृतिका घटनास्थल पर पहुंची,आरोपी अनिल यादव ने पीछे से कुल्हाड़ी द्वारा गर्दन पर लगातार प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।
आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन विधिवत जप्त किए गए हैं।
उपलब्ध मौखिक, परिस्थितिजन्य एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की संलिप्तता प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी अनिल यादव पिता अशोक यादव उम्र 22 वर्ष तथा सुनील यादव पिता अशोक यादव उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कनाड़ीखुर्द, थाना जयसिंहनगर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।