पीएसीएल चिटफंड घोटाले के 2 और आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार
प्रकाशित: 13-06-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
सूरजपुर, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। चिटपण्ड कंपनी के विरूद्व लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाने एवं आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने दिए थे। इसी परिपेक्ष्य में थाना सूरजपुर पुलिस ने धोखाधड़ी व चिटपण्ड के धाराओं के तहत पंजीबद्ध एक प्रकरण में कंपनी के 2 डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। पीएसीएल कंपनी के आरोपी डायरेक्टरों के द्वारा पैसा दोगुना करने का प्रलोभन देकर रूपया जमा कराया गया जो मैच्यूरिटी अवधि पूर्ण होने पर भी पैसा वापस नहीं कर धोखाधड़ी किया गया। मामले की रिपोर्ट पर थाना सूरजपुर में अपराध त्रढमांक 182/2016 धारा 420, 120बी भादसं., 4,5,6 ईनामी चिटपंड धन परिचालन स्किम पाबंदी अधिनियम 1978, पीडीआई एक्ट अधिनियम 2005 की धारा 10 पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। डीआईजी व एसएसपी सूरजपुर ने चिटपण्ड के प्रकरणों में परार आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने पुलिस टीम को लगाया था। थाना सूरजपुर पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि मामले से जुड़े पीएसीएल कंपनी के डायरेक्टर जिला जेल कवर्धा में है जिसके बाद पुलिस टीम ने विधिवत् माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट के आधार पर कंपनी के डायरेक्टर आरोपी गुरजंट सिंह गिल उर्प गुरजन सिंह पिता स्व. तेजा सिंह गिल उम्र 82 वर्ष निवासी मकान नंबर 2117 फेस 7 एसएएस नगर थाना सेक्टर 71 मटौर (मोहाली) जिला मोहाली पंजाब एवं गुरूनाम सिंह पिता स्व. हरि सिंह उम्र 77 वर्ष निवासी मकान नंबर 05 जसरा, थाना चम्कौर साहब जिला रूपनगर (रोपड) पंजाब को थाना सूरजपुर लाया।
जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
बालोद,(छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। जिले में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा "तु में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक सभी प्रकार के मत्स्याखेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि वर्षा "तु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 03, उपधारा 02, के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्राsतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं हैं, के अतिरिक्प जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्योखट कार्य पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के अनुसूची 4 अनुसार, छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 05 के तहत 25 हजार रूपये तक की शास्ति से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर 14 जून को आयोजित होगा वृहद ऑनलाईन योग सत्र
बालोद,(छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के गरिमामयी अवसर पर देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 हेतु 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' की थीम निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत 14 जून 2026 को सुबह 06.15 बजे से 07.35 बजे तक एक ऑनलाईन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र के माध्यम से देश भर से अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों को ऑनलाईन माध्यम से एक साथ जोड़कर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यत्रढम में जन सहभागिता सुनिश्चित करने टोल प्री नंबर 1800-315-7008 जारी किया गया है। कोई भी प्रतिभागी इस टोल प्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस वैश्विक कीर्तिमान के प्रयास हेतु अपना नि:शुल्क पंजीकरण सुनिश्चित करा सकते हैं।
जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
बालोद,(छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। जिले में मछलियों के प्रजनन एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वर्षा "तु में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक सभी प्रकार के मत्स्याखेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि वर्षा "तु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 03, उपधारा 02, के तहत 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी तालाबों एवं जल स्त्राsतों में जिनका संबंध नदी नालों से नहीं हैं, के अतिरिक्प जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर को छोड़कर, सभी प्रकार के जल संसाधनों में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मत्स्योखट कार्य पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 के अनुसूची 4 अनुसार, छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1948 की धारा 05 के तहत 25 हजार रूपये तक की शास्ति से दंडित किये जाने का प्रावधान है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर 14 जून को आयोजित होगा वृहद ऑनलाईन योग सत्र
बालोद,(छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के गरिमामयी अवसर पर देश के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 हेतु 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' की थीम निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत 14 जून 2026 को सुबह 06.15 बजे से 07.35 बजे तक एक ऑनलाईन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। इस सत्र के माध्यम से देश भर से अधिक से अधिक संख्या में नागरिकों को ऑनलाईन माध्यम से एक साथ जोड़कर 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यत्रढम में जन सहभागिता सुनिश्चित करने टोल प्री नंबर 1800-315-7008 जारी किया गया है। कोई भी प्रतिभागी इस टोल प्री नंबर पर मिस्ड कॉल देकर इस वैश्विक कीर्तिमान के प्रयास हेतु अपना नि:शुल्क पंजीकरण सुनिश्चित करा सकते हैं।