दिल्ली में चीनी मांझे की 384 चरखी जब्त, तीन गिरफ्तार
प्रकाशित: 06-08-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
नयी दिल्ली, (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली पतंगबाज़ी से पहले दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित चीनी मांझे की खरीद-फरोख्त पर सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों से नायलॉन से बने इस घातक मांझे की 384 चरखी जब्त की हैं और तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बाहरी जिला पुलिस की एक टीम ने एक व्यक्ति के पास से चीनी मांझे की 300 चरखी बरामद कीं।
पुलिस ने कहा कि उन्हें मंगलवार को निलो"ाr एक्सटेंशन में प्रतिबंधित मांझे की अवैध बिक्री के बारे में सूचना मिली। गुप्त सूचना पर कार्वाई करते हुए पुलिस ने राहुल नाम के आरोपी को पकड़ा और उसके पास से प्रतिबंधित मांझे की एक चरखी जब्त की।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने निलो"ाr एक्सटेंशन की एक इमारत में बड़ी मात्रा में चीनी मांझा रखा था। पुलिस ने बताया कि बाद की तलाशी में 299 और चरखी जब्त की गईं, जिससे जब्त की गई चरखियों की संख्या 300 हो गई।
वहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा और उनके पास से प्रतिबंधित चीनी मांझा की 84 चरखी जब्त कीं।
ज्योति नगर थाना पुलिस ने विशेष सूचना के बाद अशोक नगर में एक दुकान पर छापा मारा और प्रतिबंधित मांझे की 80 चरखी बरामद कीं। दुकान के मालिक ठ्ठषभ जैन (24) को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, उसने खेप के कथित स्रोत का खुलासा किया और आपूर्तिकर्ता का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
एक अलग छापेमारी में, नंद नगरी पुलिस ने एक दुकान से प्रतिबंधित चीनी मांझे की चार चरखी जब्त कीं और दुकान के मालिक आमिर खान (32) को गिरफ्तार कर लिया।
चीनी मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर प्रतिबंध है। यह मांझा नायलॉन के धागे से बना होता है और इसपर कांच और धातु का लेप लगाया जाता है, जिससे यह आसानी से नहीं टूटता है और घातक हो जाता है।
पुलिस ने कहा कि इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, wचीनी मांझे से पतंग उड़ाना या इस मांझे को बेचना, रखना, खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत चीनी मांझा का उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।w
पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति कहीं चीनी मांझा बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करता हुआ दिखे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें।
अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बाहरी जिला पुलिस की एक टीम ने एक व्यक्ति के पास से चीनी मांझे की 300 चरखी बरामद कीं।
पुलिस ने कहा कि उन्हें मंगलवार को निलो"ाr एक्सटेंशन में प्रतिबंधित मांझे की अवैध बिक्री के बारे में सूचना मिली। गुप्त सूचना पर कार्वाई करते हुए पुलिस ने राहुल नाम के आरोपी को पकड़ा और उसके पास से प्रतिबंधित मांझे की एक चरखी जब्त की।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने निलो"ाr एक्सटेंशन की एक इमारत में बड़ी मात्रा में चीनी मांझा रखा था। पुलिस ने बताया कि बाद की तलाशी में 299 और चरखी जब्त की गईं, जिससे जब्त की गई चरखियों की संख्या 300 हो गई।
वहीं, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला पुलिस ने दो लोगों को पकड़ा और उनके पास से प्रतिबंधित चीनी मांझा की 84 चरखी जब्त कीं।
ज्योति नगर थाना पुलिस ने विशेष सूचना के बाद अशोक नगर में एक दुकान पर छापा मारा और प्रतिबंधित मांझे की 80 चरखी बरामद कीं। दुकान के मालिक ठ्ठषभ जैन (24) को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने कहा कि पूछताछ के दौरान, उसने खेप के कथित स्रोत का खुलासा किया और आपूर्तिकर्ता का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
एक अलग छापेमारी में, नंद नगरी पुलिस ने एक दुकान से प्रतिबंधित चीनी मांझे की चार चरखी जब्त कीं और दुकान के मालिक आमिर खान (32) को गिरफ्तार कर लिया।
चीनी मांझे की खरीद-फरोख्त और उपयोग पर प्रतिबंध है। यह मांझा नायलॉन के धागे से बना होता है और इसपर कांच और धातु का लेप लगाया जाता है, जिससे यह आसानी से नहीं टूटता है और घातक हो जाता है।
पुलिस ने कहा कि इसके निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान पूरे शहर में जारी रहेगा।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, wचीनी मांझे से पतंग उड़ाना या इस मांझे को बेचना, रखना, खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत चीनी मांझा का उपयोग करना एक दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।w
पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर कोई व्यक्ति कहीं चीनी मांझा बेचता, खरीदता या इस्तेमाल करता हुआ दिखे तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें।