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मुख्यमंत्री द्वारा चकबन्दी प्रािढयान्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी शीघ्र समाप्त कराने के दिये निर्देश

प्रकाशित: 19-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
लखनऊ,(वीअ)। मुख्यमंत्री द्वारा चकबन्दी प्रािढयान्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी शीघ्र समाप्त कराने के निर्देश दिये गये है, जिससे कृषकों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। उक्त ाढम में चकबन्दी आयुक्त डा0 हृषिकेश भास्कर यशोद द्वारा जिन ग्रामों में चकबन्दी का कार्य ग्राम के विकास योजना के अधीन होने, नदी के कटान से प्रभावित होने, चकबन्दी योग्य क्षेत्रफल 40 प्रतिशत से कम होने, ग्राम के औद्योगिक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाने, गुटबन्दी व दलबन्दी होने एवं ग्राम की चकबन्दी प्रािढया सुचारू कराये जाने हेतु किये गये विशेष प्रयास के बावजूद कार्य आगे न बढ़ पाने के दृष्टिगत उक्त ग्रामों को अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रािढया से पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये है। उक्त ाढम में 35 वर्षों से चकबन्दी प्रािढयान्तर्गत जनपद मैनपुरी के ग्राम भांती, 14 वर्षों से चकबन्दी प्रािढयाधीन जनपद बदायूँ के ग्राम सिरतौल, 12 वर्ष से चकबन्दी प्रािढयाधीन जनपद उन्नाव के ग्राम दरौली, पीखी, सर्लीद व निहालपुर एवं जनपद लखनऊ के ग्राम शिवपुरी, 10 वर्षों से चकबन्दी प्रािढयाधीन जनपद बरेली के ग्राम कादरगंज तथा 02 वर्षों से चकबन्दी प्रािढयाधीन जनपद बिजनौर के ग्राम हसनअलीपुर व बैबलवाला व जनपद बदायूँ के ग्राम बक्सेना व इमलिया सहित 06 जनपदों के 13 ग्रामों को जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रािढया से पृथक किया गया है। उक्त के अतिरिक्त 16 वर्षों से चकबन्दी प्रािढयाधीन जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पीपलशाह में अथक प्रयास कर जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-52 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रािढया पूर्ण की गयी।