12 को सभी राजस्व न्यायालयों में लगेगी लोक अदालत
प्रकाशित: 08-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
एमसीबी, (छत्तीसगढ़ ब्यूरो)। लंबित प्रकरणों के त्वरित एवं सुलहपूर्ण निराकरण के लिए आगामी 12 सितम्बर को सभी राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज मनेंद्रगढ़ में आयोजित बैठक में आवश्यक निर्णय लिया गया। लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न लंबित प्रकरणों के निराकरण के साथ विद्युत बकाया से जुड़े मामलों में भी संबंधित उपभोक्पाओं को समझौते एवं राजीनामे के आधार पर प्रकरण समाप्त कराने का अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मनेन्द्रगढ़ संभाग द्वारा विद्युत बकाया राशि की वसूली एवं लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कुल 101 विद्युत बकाया प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन प्रकरणों में लगभग 29.07 लाख रुपये की बकाया राशि शामिल है।मनेन्द्रगढ़ संभाग के अंतर्गत केल्हारी वितरण केन्द्र के 35 नित्रिढय विद्युत उपभोक्पाओं पर लगभग 10.50 लाख रुपये की बकाया राशि है। इसी प्रकार मनेन्द्रगढ़ वितरण केन्द्र के 31 उपभोक्पाओं के विरुद्ध लगभग 7.46 लाख रुपये की बकाया राशि के प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे।
वहीं मनेन्द्रगढ़ जोन के 35 उपभोक्पाओं पर लगभग 11.11 लाख रुपये की बकाया राशि से संबंधित प्रकरण भी भुगतान एवं समझौते के माध्यम से निराकरण के लिए भेजे गए हैं।लोक अदालत में संबंधित उपभोक्पाओं को बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए राजीनामा एवं समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र मामलों में बकाया राशि का किस्तों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्पाओं को अपनी सुविधा के अनुसार लंबित राशि जमा करने का अवसर मिलेगा।
वहीं मनेन्द्रगढ़ जोन के 35 उपभोक्पाओं पर लगभग 11.11 लाख रुपये की बकाया राशि से संबंधित प्रकरण भी भुगतान एवं समझौते के माध्यम से निराकरण के लिए भेजे गए हैं।लोक अदालत में संबंधित उपभोक्पाओं को बकाया विद्युत देयकों के भुगतान के लिए राजीनामा एवं समझौते का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र मामलों में बकाया राशि का किस्तों में भुगतान किए जाने की व्यवस्था के माध्यम से उपभोक्पाओं को अपनी सुविधा के अनुसार लंबित राशि जमा करने का अवसर मिलेगा।