आईओए ने एनएसजीए के अनुरूप संविधान में बदलाव को स्वीकृति दी
प्रकाशित: 09-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
नई दिल्ली, (भाषा)। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने मंगलवार को अपनी आम सभा की विशेष बैठक में अपने संविधान में कुछ बदलावों को मंजूरी दे दी जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (एनएसजीए) के अनुरूप किए गए हैं। इन संशोधन से आईओए के पदाधिकारियों के लंबे कार्यकाल का रास्ता साफ होगा।
आईओए की कार्यकारी समिति ने 19 अगस्त को हुई अपनी बैठक में पहले से लागू संविधान में किए गए संशोधनों को मंजूरी दी थी। इसके बाद मंगलवार को आम सभा की विशेष बैठक में इन बदलावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। पहले आईओए के संविधान के अनुसार चुनाव की तारीख तक 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (एनएसजीए) के तहत 70 से 75 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है या नामांकन के जरिए पद हासिल कर सकता है बशर्ते अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियम इसकी अनुमति देते हों।
इसके अलावा आईओए के पुराने संविधान में प्रावधान था कि कोई भी सदस्य पदाधिकारी के एक या उससे अधिक पद पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता। दो लगातार कार्यकाल पूरे करने के बाद पदाधिकारी को ब्रेक (कूलिंग ऑफ अवधि) लेना पड़ता था।
आईओए की कार्यकारी समिति ने 19 अगस्त को हुई अपनी बैठक में पहले से लागू संविधान में किए गए संशोधनों को मंजूरी दी थी। इसके बाद मंगलवार को आम सभा की विशेष बैठक में इन बदलावों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई। पहले आईओए के संविधान के अनुसार चुनाव की तारीख तक 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी सदस्य किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने का पात्र नहीं था। हालांकि राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम (एनएसजीए) के तहत 70 से 75 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है या नामांकन के जरिए पद हासिल कर सकता है बशर्ते अंतरराष्ट्रीय चार्टर और नियम इसकी अनुमति देते हों।
इसके अलावा आईओए के पुराने संविधान में प्रावधान था कि कोई भी सदस्य पदाधिकारी के एक या उससे अधिक पद पर लगातार दो कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकता। दो लगातार कार्यकाल पूरे करने के बाद पदाधिकारी को ब्रेक (कूलिंग ऑफ अवधि) लेना पड़ता था।