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चेक बाउंस से जुड़े मामलों की विशेष लोक अदालत 3 को

प्रकाशित: 24-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
सोनीपत (राजेश आहूजा)। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देशानुसार और जिला एवं सत्र न्यायधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के अध्यक्ष जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में 3 अक्टूबर 2026 को जिला न्यायालय सोनीपत तथा उप मंडल गोहाना, गन्नौर एवं खरखौदा न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस लोक अदालत में मुख्य रूप से चेक बाउंस (धारा 138 एनआई एक्ट) से संबंधित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे 1 अक्टूबर 2026 तक अपने संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मामलों को विशेष लोक अदालत में विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में लंबित अपीलों को भी शामिल किया जाएगा ताकि पक्षकार आपसी सहमति से अपने विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें।
प्रचेता सिंह ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने पर पक्षकारों का समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है तथा विवाद का समाधान बिना अनावश्यक देरी के हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है और सभी पक्षों पर मान्य होता है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनीपत के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर संपर्क कर सकते हैं तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।