शरजील इमाम को चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत मिली
प्रकाशित: 23-09-2026 | लेखक: वीर अर्जुन टीम
वीर अर्जुन संवाददाता
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यह उसकी इस तरह की दूसरी याचिका है और इसे अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए दायर किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत के लिए यह केवल दूसरी याचिका है और वह भी अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के उद्देश्य से दायर की गई है, इसलिए अदालत उसके अनुरोध पर राहत देना उचित समझती है।'' अदालत ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर उसे चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम राहत दी। आदेश के अनुसार, इमाम के चचेरे भाई दानिश इमाम और फहद इमाम की शादी ाढमश चार अक्टूबर को नई दिल्ली और सात अक्टूबर को बिहार के सासाराम में होने वाली है।
शादी से पूर्व की रस्में एक से तीन अक्टूबर तक बिहार के जहानाबाद जिले के काको स्थित इमाम के पारिवारिक आवास पर आयोजित की जाएंगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अनिरुद्ध मिश्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इमाम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसकी नियमित जमानत की याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम को दिल्ली और बिहार में अपने दो चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की अंतरिम जमानत की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि यह उसकी इस तरह की दूसरी याचिका है और इसे अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के लिए दायर किया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ''यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत के लिए यह केवल दूसरी याचिका है और वह भी अपने चचेरे भाइयों की शादी में शामिल होने के उद्देश्य से दायर की गई है, इसलिए अदालत उसके अनुरोध पर राहत देना उचित समझती है।'' अदालत ने 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर उसे चार अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम राहत दी। आदेश के अनुसार, इमाम के चचेरे भाई दानिश इमाम और फहद इमाम की शादी ाढमश चार अक्टूबर को नई दिल्ली और सात अक्टूबर को बिहार के सासाराम में होने वाली है।
शादी से पूर्व की रस्में एक से तीन अक्टूबर तक बिहार के जहानाबाद जिले के काको स्थित इमाम के पारिवारिक आवास पर आयोजित की जाएंगी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अनिरुद्ध मिश्रा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इमाम के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसकी नियमित जमानत की याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं।